Pages

Saturday, 12 October 2013

शिक्षा सचिव हाई कोर्ट में तलब


चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा शिक्षा नियम 134 ए पर सवाल उठाते हुए राज्य सरकार से पूछा है कि किस प्रावधान के तहत यह नियम बनाया गया है? साथ ही राज्य की शिक्षा सचिव को तलब किया है। शुक्रवार को निजी स्कूलों ने सरकार की इस नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस नीति में फीस के वापसी भुगतान का कोई नियम नहीं है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने हरियाणा सरकार के वकील से पूछा कि जब केंद्रीय शिक्षा का अधिकार है तो इस कानून की क्या जरूरत है। निजी स्कूलों के वकील ने कोर्ट को बताया कि सरकार ने अभी तक शिक्षा का अधिकार के तहत स्कूलों को अधिकृत नहीं किया है।    dj

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.