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Saturday, 25 January 2014

स्टे के बावजूद रिटायर टीचर के पेंशन एकाउंट से रिकवरी

** अवमानना के बाद खंड शिक्षा कार्यालय पर दस हजार जुर्माना 
जगाधरी : हाईकोर्ट द्वारा खंड शिक्षा कार्यालय जगाधरी पर आदेशों की अवमानना करने पर दस हजार रुपए जुर्माना किया है। स्टे के बावजूद रिटायर्ड प्राइमरी अध्यापिका के पेंशन एकाउंट से यह राशि काटने पर जुर्माना किया गया है। जिसकी विभाग ने अदायगी भी कर दी है। 
वरिष्ठ अधिवक्ता जीडी गुप्ता ने बताया कि खंड शिक्षा कार्यालय जगाधरी द्वारा एक रिटायर्ड प्राइमरी शिक्षिका कुसुमलता के पेंशन एकाउंट से 54 हजार 627 रुपये काटने का आदेश दिया गया था। इसके विरुद्ध रिटायर्ड अध्यापिका कुसुमलता ने उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी। इस याचिका के बाद हाईकोर्ट ने रिकवरी पर स्टे लगा दिया था। इस स्टे आर्डर के बावजूद भी खंड शिक्षा कार्यालय द्वारा रिटायर्ड अध्यापिका के पेंशन एकाउंट से रिकवरी करने पर कुसुमलता की ओर से अदालत में अवमानना याचिका डाली गई। इस याचिका के बाद खंड शिक्षा कार्यालय द्वारा कुसुमलता के एकाउंट से रिकवर किए गए पैसे तो वापस कर दिए गए, लेकिन अदालत की अवमानना करने पर उच्च न्यायालय ने खंड शिक्षा कार्यालय पर दस हजार रुपये जुर्माना किया ।                            db

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