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Saturday, 20 September 2014

पदोन्नति कोटा कम करने पर हाईकोर्ट जाएंगे मास्टर

चंडीगढ़ : स्कूल शिक्षा विभाग के प्रिंसिपल पद पर मुख्याध्यापकों का कोटा कम करने और लेक्चरर का बढ़ाने की अधिसूचना जारी होने से मास्टर वर्ग खफा है। मास्टरों को अभी तक अधिसूचना की कापी नहीं मिल पाई है। कापी मिलते ही स्कूल मास्टर विभाग व सरकार के निर्णय के खिलाफ हाईकोर्ट में दस्तक देंगे। मास्टर वर्ग जिला व खंड स्तर पर रोष सभाएं करने की योजना को भी अंतिम रूप देने में जुट गया है। 
हरियाणा मास्टर वर्ग एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रमेश मलिक व मुख्य संरक्षक सतपाल बूरा का कहना है कि शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर अभी तक अधिसूचना की प्रति नहीं डाली गई है। शिक्षा विभाग ने गुपचुप तरीके से अधिसूचना जारी की है ताकि मास्टर वर्ग इसका विरोध न कर सके। यह 70,000 शिक्षकों के पदोन्नति अवसरों पर गंभीर कुठाराघात है। 
उन्होंने बताया कि मास्टर वर्ग पदोन्नति कोटे में कटौती के खिलाफ अदालत जाने की तैयारी में है, वहीं पर एसोसिएशन मौजूदा हालात को देखते हुए जिला व खंड स्तर पर आंदोलन शुरू करेगी। सभी राजनीतिक पार्टियों के अध्यक्षों को मांगों के ज्ञापन भेजे जा रहे हैं। इसमें पदोन्नति कोटा यथावत रखने के साथ-साथ मांग की जा रही है कि खंड मौलिक शिक्षा अधिकारी के पद मौलिक स्कूल मुख्याध्यापकों व हाई स्कूल मुख्याध्यापकों में से पदोन्नति के जरिए भरे जाएं। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग ने अगर मास्टर वर्ग के साथ धक्का करने का प्रयास किया तो भारी संख्या में शिक्षक एक साथ आमरण अनशन करेंगे।                                                   dj

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