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Thursday, 19 January 2017

सख्ती के मूड में शिक्षा विभाग, अब लागू होंगे हाईकोर्ट के आदेश

** स्कूल के बाहर चस्पा करनी होगी फीस की लिस्ट, बताना होगा क्या दे रहे सुविधाएं
** नए सत्र से नियमों की पालना का पर दिया जोर
फतेहाबाद : आदेशों के बावजूद नए सत्र में फीस की जानकारी स्कूल के बाहर चस्पा न करने वाले प्राइवेट स्कूल संचालकों पर शिक्षा विभाग के मूड में है। कमिश्नर की अध्यक्षता में बनाई गई फीस रेगुलेटरी कमेटी निगरानी रखेगी।
शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारियों को मनमानी दिखाने वाले प्राइवेट स्कूल संचालकों से से निपटने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर रखे हैं कि प्राइवेट स्कूल फीस की लिस्ट बाहर लगाएं। ये भी बताएं कि इस फीस की एवज में छात्रों को क्या सुविधा दी जा रही हैं। लेकिन हाइकोर्ट के आदेशों के बावजूद स्कूल संचालक मनमानी दिखाते हैं। अधिकतर स्कूल फीस की जानकारी नहीं देते हैं। विभाग मुख्यालय ने आदेश जारी किए हैं कि 2017 के नए सत्र से नियमों की पालना से करवाई जाए। फीस स्ट्रेक्चर का डिस्पले जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से पास करवाकर लगाया जाए।
"अप्रैल से नया सत्र शुरू हो जाएगा। प्राइवेट स्कूल संचालकों को सख्त निर्देश हैं कि फार्म-6 में जो फीस बताई गई है उसके मुताबिक स्कूल के बाहर लिस्ट चस्पा करें। इससे ज्यादा स्कूल फीस नहीं ले सकेंगे। आदेशों की से पालना करवाई जाएगी।"-- दयानंद सिहाग, उप जिला शिक्षा अधिकारी।
डेडलाइन खत्म होने के बाद फार्म जमा करवाने वालों पर संशय बरकरार
प्राइवेट स्कूल संचालकों शिक्षा विभाग ने निर्देश दिए थे कि 31 दिसंबर तक फार्म-6 भरकर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करवाएं। लेकिन डेड लाइन बीतने के बाद भी फार्म की हार्ड कॉपी कार्यालय में जमा करवाई गई। विभाग के पास अभी तक 108 स्कूल फार्म-6 जमा करवा चुके हैं। जबकि डेड लाइन तक 40 स्कूलों ने फार्म-6 जमा करवाया था। अगर मुख्यालय डेड लाइन खत्म होने के बाद फार्म जमा करवाने वालों पर सख्त होता है तो 68 स्कूल फीस नहीं बढ़ा पाएंगे।

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