Pages

Wednesday, 7 March 2018

सीबीएसई को हाई कोर्ट का नोटिस हरियाणा बोर्ड ने खिसकाई तारीख

** दिव्यांग छात्रों की परीक्षा पर संज्ञान
चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के दिव्यांग छात्रों को राहत देने के आदेशों पर अमल नहीं करने पर मंगलवार को कोर्ट ने सीबीएसई के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी कर दिया। 
इस मामले में यूटी प्रशासन, एनआइओएस(राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान), आइसीएसई (इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन) बोर्ड को भी पार्टी बनाया हैं। वहीं हरियाणा बोर्ड की ओर से बताया गया कि बोर्ड ने दिव्यांग छात्रों की परीक्षा की तिथि दो हफ्ते आगे खिसका दी है। इस पर कोर्ट ने केस की अगली सुनवाई 8 मार्च निर्धारित कर दी। 
उल्लेखनीय है कि एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने सीबीएसई (सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन) व हरियाणा सरकार को 10वीं और 12वीं के दिव्यांग छात्रों को परीक्षा के दौरान सहायक, सब्जेक्टिव-ऑब्जेक्टिव प्रश्न अपनी मर्जी से चुनने की आजादी देने के साथ ही स्कूल में ही सेंटर करने का आदेश दिया था। इसके अलावा कोर्ट ने दिव्यांग बच्चों से जुड़े कई मुद्दों पर सीबीएसई को निर्देश जारी कर उन्हें लागू करने के आदेश दिए थे।
साथ ही 5 मार्च को होने वाली परीक्षा के दौरान समीक्षा करने का भी आदेश था। जिसके बाद 5 मार्च को हुई परीक्षा के बाद याची ने आदेशों की पालना नही होने की रिपोर्ट हाई कोर्ट को सौंपी थी।

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.