Pages

Saturday, 9 July 2016

दाखिला न मिलने पर हाई कोर्ट में दायर की याचिका

** आयु अधिक होने पर सरकारी स्कूलों में दाखिला नहीं मिलने का है मामला
** 11 जुलाई को हो सकती है मामले की सुनवाई
नई दिल्ली : आयु अधिक होने पर सरकारी स्कूल में दाखिला न मिलने पर कुछ बच्चों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। 11 जुलाई को मामले में सुनवाई होने की संभावना है। मोहन गार्डन विपिन और रोहिणी निवासी विजय कुमार शाह एवं अन्य ने कुल चार याचिकाएं दायर की हैं। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता अशोक अग्रवाल के अनुसार, विपिन ने इस वर्ष प्राइवेट स्कूल से सातवीं पास की है और वित्तीय स्थिति ठीक नहीं होने पर उनके पिता ने आसपास के कई सरकारी स्कूलों में संपर्क पर उसे आठवीं कक्षा में दाखिला देने का आग्रह किया। सभी स्कूलों ने कहा कि आठवीं कक्षा में दाखिले के लिए अधिकतम आयु 14 वर्ष तय है, जबकि उसकी आयु तय समय सीमा से 21 दिन ज्यादा है।
इसी प्रकार रोहिणी निवासी विजय कुमार क्षेत्र के निजी स्कूल में नौवीं कक्षा में पढ़ता था। इस सत्र में टाइफाइड के कारण मात्र 94 दिन ही स्कूल जा सका। उसके पिता ने सरकारी स्कूल में इसी कक्षा में दाखिले के लिए आवेदन किया, लेकिन उसे भी कहा गया कि उसकी आयु 15 वर्ष से आठ माह ज्यादा है। ऐसे में दाखिला नहीं दिया जा सकता। वहीं अन्य बच्चों को दाखिला नहीं देने का कोई आधार नहीं बताया गया।
अधिवक्ता ने कहा कि सरकारी स्कूलों में दाखिले के लिए अधिकतम आयु तय करने संबंधी नोटिस गैरकानूनी, असंवैधानिक, मनमाना, शिक्षा प्राप्त करने संबंधी मौलिक और मानवाधिकार का उल्लंघन करता है। ऐसे में उनके मुवक्किलों को दाखिला प्रदान करने का निर्देश दिया जाए।                                                             dj

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.