सिरसा : आरटीआई की सूचना को हल्के में लेने पर राज्य सूचना आयुक्त ने शिक्षा विभाग
के तीन अधिकारियों पर 5-5 हजार रुपये का जुर्माना कर दिया है। यह जुर्माना
तीनों अधिकारियों के वेतन से काटकर सरकारी खजाने में जमा करवाया
जाएगा।सामाजिक कार्यकर्ता मनोहरलाल जांगड़ा निवासी कीर्तिनगर ने पवन पारिक
एडवोकेट के माध्यम से निदेशालय माध्यमिक शिक्षा हरियाणा से आरटीआई में कुछ
जानकारी मांगी थी। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने आरटीआई के इस मामले को
बेहद हल्के से लिया और जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई।
इस मामले में सूचना
आयोग में शिकायत की गई, जिस पर आयोग ने शोकॉज नोटिस जारी किया। मगर,
शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने राज्य सूचना आयोग के नोटिस की भी परवाह नहीं
की।
यह था मामला : सामाजिक कार्यकर्ता मनोहरलाल जांगड़ा ने सर्व शिक्षा
अभियान में सहायक परियोजना अधिकारी के पद पर कार्यरत रहे कुलवंत सिंह के
बारे में शिक्षा विभाग से जानकारी मांगी थी। उनकी नियुक्ति कब हुई, उनकी
शैक्षणिक योग्यता, डिप्लोमा व अन्य दस्तावेज की प्रतियां मांगी गई थी। उनके
द्वारा विभाग को दी गई चल-अचल संपत्ति का विवरण मांगा गया था। यह कि
सेवाकाल के दौरान मकान व वाहन खरीदने के लिए विभाग से कब एनओसी ली।
मुझे मामले की जानकारी नहीं है : जिला शिक्षा अधिकारी
"इस तरह
के जुर्माना लगाए जाने की सूचना मेरे पास नहीं आई है। हो सकता है पत्र आया
हो, जिसे देखकर ही कुछ बताया जा सकता है।"-- संत कुमार, जिला शिक्षा
अधिकारी, सिरसा।
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