.

.

Breaking News

News Update:

How To Create a Website

*** Supreme Court Dismissed SLP of 719 Guest Teachers of Haryana *** यूजीसी नहीं सीबीएसई आयोजित कराएगी नेट *** नौकरी या दाखिला, सत्यापित प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं *** डीडी पावर के लिए हाईकोर्ट पहुंचे मिडिल हेडमास्टर *** बच्चों को फेल न करने की पॉलिसी सही नहीं : शिक्षा मंत्री ***

Tuesday, 6 November 2018

पुरुषों को भी चाइल्ड केयर लीव पर विचार करे सरकार : हाई कोर्ट

** महिलाओं को चाइल्ड केयर लीव देने से इन्कार नहीं कर सकती सरकार
चंडीगढ़ : पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा में सरकारी महिला कर्मचारियों को बच्चों की देखभाल के लिए मिलने वाली 730 दिन की चाइल्ड केयर लीव का लाभ पुरुषों को भी देने की संभावनाओं पर विचार करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर चाइल्ड केयर लीव का लाभ सिर्फ महिलाओं के लिए है तो उन्हें यह लाभ देने से इन्कार नहीं किया जा सकता।
शिक्षा विभाग द्वारा चाइल्ड केयर लीव नहीं दिए जाने के खिलाफ अंबाला की रमिन्दर कौर ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका पर सरकार व अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए जस्टिस रितु बाहरी ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा 5 फरवरी 2010 को जारी किए गए नियमों के अनुसार चाइल्ड केयर लीव का लाभ सिर्फ महिला कर्मचारियों को दिया जा सकता है। ऐसे में सरकार याची को यह लाभ देने से इन्कार नहीं कर सकती। जस्टिस रितु बाहरी ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि सरकार यह लाभ पिता को भी दिए जाने पर विचार कर सकती है।
उल्लेखनीय है कि इस मामले में शिक्षा विभाग ने याची रमिन्दर कौर को यह कहते हुए चाइल्ड केयर लीव देने से इन्कार कर दिया था कि विभाग उनके स्थान पर वैकल्पिक प्रबंध नहीं कर सकता।

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.