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Tuesday, 5 July 2016

अब सरप्लस बताए गए पीजीटी को नहीं किया जाएगा रिलीव

** अतिथि प्राध्यापकों को भी आगामी आदेशों या निर्देशों तक रिलीव नहीं किया जाएगा
पानीपत : रेशनेलाइजेशनके नाम पर हुई गड़बड़ियों को छिपाने के लिए शिक्षा विभाग ने अब नए आदेश जारी कर दिए। रेशनेलाइजेशन के तहत जिन नियमित/अतिथि प्राध्यापकों के पद सरप्लस हुए हैं, वे आगामी आदेशों तक वर्तमान स्थान पर ही कार्य करते रहेंगे। 
शिक्षा विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि विभाग द्वारा रेशनेलाइजेशन किया गया तो कई वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में प्राध्यापकों के पद सरप्लस हो गए, इस बारे 29 जून को वेबसाइट पर सूची डाल दी गई थी। सरप्लस हुए ये प्राध्यापक तब तक अपने वर्तमान स्कूल में ही रहेंगे, जब तक नई अध्यापक स्थानांतरण नीति-2016 के तहत नए तबादला आदेश जारी नहीं होता। 
'रेशनेलाइजेशन डाटा' विभाग की वेबसाइट पर कर्मचारियों की जानकारी के लिए डाला गया है, ताकि सरप्लस कर्मचारी नई अध्यापक स्थानांतरण नीति-2016 के अनुसार अपनी पसंद का स्थान ऑनलाइन भर सकें। सरप्लस के तौर पर चिन्हित किए गए अतिथि प्राध्यापकों के समायोजन के लिए बाद में निर्देश जारी किए जाएंगे कि उनको ऑनलाइन आवेदन करना है या व्यक्तिगत तौर पर। इन अतिथि प्राध्यापकों को भी आगामी आदेशों या निर्देशों तक रिलीव नहीं किया जाएगा।
तीसरी बार बदले आदेश 
पहलेआदेश जारी किए कि जिस हाई स्कूल में सिंगल सेक्शन है, वहां पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (पीजीटी) नहीं लगेंगे। दूसरे आदेश में ऐसे स्कूलों में पीजीटी के पद दे दिए, जहां बच्चे ही नहीं या जहां से डिमांड नहीं थी। इसी बीच विभाग ने बहुत से पीजीटी को सरप्लस घोषित कर दिया।                         db

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