** रिव्यू याचिका दायर, 12 को होगी सुनवाई
रेवाड़ी : हरियाणा के एलीमेंटरी शिक्षा विभाग ने 1990 एलीमेंटरी स्कूल हैड मास्टरों की पदोन्नति को रद्द करते हुए मास्टर और क्लासिकल एंड वर्नेकुलर (सी एंड वी) अध्यापक के पद पर रिवर्ट कर दिया है।
2013 और 2014 में पदोन्नत होने वाले इन हैड मास्टरों ने हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग ग्रुप-सी सर्विस नियम-2012 द्वारा तय शैक्षणिक योग्यता को पूरा नहीं किया। रिवर्ट होने वालों में 1429 मास्टर कैडर के अध्यापक और 561 सी एंड वी कैटेगरी (297 हिंदी, 224 संस्कृत और 40 पंजाबी) के अध्यापक हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों की अनुपालना करते हुए हैड मास्टरों को रिवर्ट करने के निर्देश एलीमेंटरी शिक्षा विभाग के निदेशक आरएस खरब ने दिए।
हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एलीमेंटरी स्कूल हैडमास्टरों की पदोन्नति के खिलाफ दायर विभिन्न याचिकाओं का निपटारा करते हुए आदेश सुनाए थे। इन याचिकाओं में दलील दी गई थी कि एलीमेंटरी स्कूल हैडमास्टरों को 1998 के पुराने नियमों के तहत 2013 और 2014 में पदोन्नत किया गया था, जबकि संशोधित नियम 2012 में लागू हुए।
पदोन्नति के वक्त ये अध्यापक नये नियमों के अनुरूप शैक्षणिक योग्यता को पूरा नहीं करते थे। सूत्रों के अनुसार रिवर्ट करने के आदेश से पहले शिक्षा विभाग ने इन्हें कारण बताओ नोटिस भी दिया था और उनसे पूछा था कि उन्हें क्यों नहीं रिवर्ट किया जाए। और 15 दिन के अंदर नोटिस का जवाब मांगा गया था। नोटिस में कहा गया था कि हाईकोर्ट ने पदोन्नति आदेशों को खारिज कर दिया है।
रिव्यू याचिका दायर, 12 को होगी सुनवाई
हरियाणा राजकीय संस्कृत अध्यापक संघ (एचआरएसएएस) के वरिष्ठ नेता मनोज शास्त्री ने कहा कि उन्होंने हाई कोर्ट में रिवव्यू याचिका दायर की है, जिसकी सुनवाई 12 जुलाई को होगी। उन्होंने कहा कि हैड मास्टर नियमों के अनुरूप ही पदोन्नत हुए थे, लेकिन शिक्षा विभाग हाई कोर्ट में सही तरीके से केस नहीं लड़ सका, इसलिए कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि इसके अलावा विभाग सुप्रीम कोर्ट का वह आदेश प्रस्तुत करने में भी विफल रहा जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने शास्त्री और शिक्षा शास्त्री को बीए और बीएड के बराबर माना है। dt
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