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Wednesday 13 July 2016

अब लड़कियों के स्कूल में नहीं लग सकेंगे 50 से कम उम्र के प्राध्यापक

चंडीगढ़ : शिक्षामंत्री रामबिलास शर्मा ने कहा कि नई अध्यापक स्थानांतरण नीति-2016 में कन्या वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में केवल 50 वर्ष से ज्यादा उम्र के प्राध्यापकों को ही नियुक्त किया जाएगा। आयु 30 जून को 50 वर्ष नहीं होती है तो वह स्थानांतरण के लिए कन्या स्कूल का चयन करें। 
शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार ने स्कूलों में कार्यरत पीजीटी अध्यापकों (प्राध्यापक वर्ग) से नई अध्यापक स्थानांतरण नीति-2016 के तहत अपनी इच्छा के अनुसार जिला, जोन एवं विद्यालय का वरीयता अनुसार विकल्प भरकर 8 जुलाई तक आवेदन ऑनलाइन आमंत्रित किए थे। प्राध्यापकों की डिमांड पर अब विकल्प चुनने की अंतिम तिथि 13 जुलाई की रात 12 बजे तक बढ़ा दी गई है। उन्होंने बताया कि एकल सेक्शन उच्च विद्यालयों के अलावा प्राध्यापकों की सभी रिक्तियां स्थानांतरण विकल्पों के लिए उपलब्ध रहेंगी। जो प्राध्यापक पहले ही अपना विकल्प दे चुके हैं, उनके विकल्प भी संशोधन के लिए खोले जा रहे हैं। 
आवेदन करने वाले प्राध्यापक सुविधा अनुसार चाहें तो अब भी अपने विकल्प का चयन बढ़ी हुई अवधि में सुनिश्चित कर सकते हैं। प्राध्यापकों को स्थानांतरण से संबंधित शर्तों के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध स्थानांतरण नीति एवं अन्य पत्र,जो विभाग ने समय-समय पर जारी किए हैं, का अवलोकन अवश्य कर लेना चाहिए।                                                                                        db

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