नई दिल्ली : जल्द ही देश में निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए भी
महिला कर्मचारियों को 26 हफ्ते यानी छह महीने का मातृत्व अवकाश देना
अनिवार्य होगा। श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने शुक्रवार को यह
जानकारी दी। सरकारी क्षेत्र में पहले से ही 26 हफ्ते के मातृत्व अवकाश का
प्रावधान है। ज्यादातर निजी कंपनियां अब भी अधिकतम तीन माह का मातृत्व
अवकाश देती हैं। अनेक छोटी कंपनियों में इस अवकाश का प्रावधान ही नहीं।
मंत्री ने बताया कि मातृत्व लाभ विधेयक को जल्द ही मंत्रिमंडल के समक्ष
मंजूरी के लिए रखा जाएगा। dj
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