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Monday 11 July 2016

सभी गैस्ट टीचर्ज को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने पर बहुत बहुत बधाई...
** S.Court : सरप्लस गेस्ट को मिली बडी राहत ** 
** हाईकोर्ट के आदेश पर तुरन्त प्रभाव से लगाई रोक ।
** नियमित भर्ती होने तक सेवा में रखने के आदेश । सरकार को नोटिस ।
कोर्ट ने कहा है कि कर्मचारी जो 2005 मे लगें है यह उनका कया दोष है इन्होने कया गलत किया है,जो दोष है वह सरकार का है
BACK DOOR ENTRY का मामला भी खारीज कर दिया

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