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Thursday 30 June 2016

शिक्षक या आश्रित गंभीर बीमारी से पीड़ित तो तबादले में मिलेगी छूट

** 31 मार्च के बाद ट्रांसफर शिक्षकों को भी मौका : शर्मा 
चंडीगढ़ : सरकारके स्कूल शिक्षा विभाग ने नई स्थानातंरण नीति-2016 के तहत स्वास्थ्य विभाग से विमर्श करके कुछ बीमारियां अधिसूचित की हैं। जिनसे कोई अध्यापक या आश्रित परिजन पीड़ित है तो तबादले में विशेष रियायत मिलेगी। 
नई नीति के तहत दिल की स्थाई बीमारी, धमनी की बीमारियां, गुर्दे की खराबी, ब्रेन ट्यूमर, विभिन्न अंगों का खराब होना, नीचे के अंगों का पक्षाघात/चतुरांग पक्षाघात/ पक्षाघात, मल्टीपल सकलेरोसिस, मिसथेनिया ग्राविस,पारकिनसन डिसिजिज, थैलेसिमिज, हिमोफिलिया, एपलास्टिक एनीमिज, मियलोडिस्पलास्टिक डिसऑर्डर, एड्स, लीवर या किडनी ट्रांसप्लांट से संबंधित बीमारियां को शामिल किया गया है। बीमारियों से संबंधित प्रमाण-पत्र एम्स (हरियाणा में इसकी शाखाओं सहित), पीजीआई रोहतक, पीजीआई खानपुर कलां, पीजीआई चंडीगढ़ या जिलों में गठित किया गया मेडिकल बोर्ड या कल्पना चावला मेडिकल कालेज करनाल से जारी किया होना चाहिए। 
शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा ने बताया कि अध्यापकों की सुविधा के लिए 31 मार्च 2016 के बाद स्थानांतरित हुए अध्यापकों को भी नई अध्यापक तबादला नीति-2016 के तहत ऑनलाइन आवेदन करने का अवसर दिया जाएगा। चालू वित्त वर्ष के दौरान ही 31 मार्च 2016 के बाद कई अध्यापकों के तबादले के आदेश जारी किए गए थे। इन आदेशों के कारण कुछ प्रभावित अध्यापकों ने शिकायत दर्ज करवाई थी। 
अब निर्णय लिया है कि जिन अध्यापकों के 31 मार्च के बाद तबादले के आदेश जारी हुए थे, वे ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत अब अनिवार्य रूप से हिस्सा लेंगे। ऐसे अध्यापक विकल्प के तौर पर दूसरे स्कूलों के साथ-साथ अपने मौजूदा स्कूल का नाम भी भर सकते हैं। वेटेज प्वाइंटस के आधार पर ही उस अध्यापक को मौजूदा स्कूल या दूसरा स्कूल अलॉट किया जाएगा।                                                       db

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