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Sunday 23 October 2016

31 अक्टूबर 2017 तक रिटायर होने वाले शिक्षकों को ट्रांसफर से मिलेगी राहत

जींद : शिक्षा विभाग ने 31 अक्टूबर 2017 तक रिटायर होने वाले मास्टर व सीएंडवी शिक्षकों को ट्रांसफर नीति से राहत प्रदान की है। ऐसे शिक्षकों का अब ट्रांसफर नहीं हो सकेगा और वे उसी स्कूल में काम कर सकेंगे, जहां वह अभी कार्यरत हैं। शिक्षा विभाग की तरफ से इस बारे में आइटी सेल को दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इससे लगभग एक हजार शिक्षकों को ट्रांसफर से राहत मिलेगी।
शिक्षा विभाग द्वारा इस समय मास्टर व सीएंडवी कैडर की ट्रांसफर की जा रही है। हाल ही में उसके विकल्प खुले हैं और जल्द ही विभाग द्वारा इसे बंद भी कर दिया जाएगा। इससे पहले विभाग ने उन शिक्षकों को राहत प्रदान की है, जो 31 अक्टूबर 2016 से 31 अक्टूबर 2017 के बीच रिटायर होने वाले हैं। ऐसे शिक्षकों को विभाग ने ट्रांसफर से मुक्ति प्रदान कर दी है। विभाग की तरफ से ऐसे शिक्षकों को एमआइएस पोर्टल के तहत किए जा रहे स्थानांतरण में शामिल नहीं करने के निर्देश आइटी विभाग को दिए गए हैं ताकि भविष्य में किसी प्रकार की दिक्कत न आए।
पीजीटी व जेबीटी के बारे में कोई निर्देश नहीं : 
शिक्षा विभाग की तरफ से यादी क्रमांक-7/44-2016एचआरएम-11 (5) के तहत आइटी विभाग को निर्देश जारी कर दिए हैं। हालांकि निर्देशों में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि यह आदेश केवल मास्टर एवं सीएंडवी तक ही सीमित रहेंगे या सभी पहले हो चुके ट्रांसफर पर भी लागू होंगे।

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