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Wednesday 7 August 2013

आरटीआई की समय पर सूचना न देने वाले बीईओ पर 25 हजार जुर्माना


चरखी दादरी : एक निजी स्कूल व डीएड कालेज के बारे में मांगी गई आरटीआई की समय पर सूचना न दिए जाने पर राज्य सूचना आयुक्त ने दादरी खंड शिक्षा अधिकारी जयप्रकाश पर 25 हजार रुपए के जुर्माने का नोटिस जारी करते हुए उन्हें 12 अगस्त को निजी रूप से तलब होने का आदेश जारी किया है। गांव खेड़ी बूरा निवासी आरटीआई कार्यकर्ता राकेश कुमार ने 19 सितंबर 2012 को खंड के एक निजी स्कूल व डीएड कालेज से जुड़े तीन बिंदुओं पर आरटीआई के तहत जानकारी मांगी थी। जिसके बारे में खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा समय पर सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई। तत्पश्चात राकेश ने जिला शिक्षा अधिकारी को अपील की वहां से आदेश आने के बावजूद भी कार्यकर्ता को आरटीआई का जवाब नहीं दिया गया। जिसके बाद राज्य सूचना आयुक्त को मामले की शिकायत की गई थी। जिस पर संज्ञान लेते हुए राज्य सूचना आयुक्त सज्जन सिंह ने पत्र क्रमांक न. 5146-एसआईसी-2013-7-1ए जारी कर खंड शिक्षा अधिकारी जयप्रकाश को दोषी मानते हुए उन पर 25 हजार रुपए का जुर्माना का नोटिस जारी करते हुए निजी तौर पर कार्यालय में पहुंचकर जवाब देने को कहा है। पत्र में साफ चेतावनी दी गई है कि संतोषजनक जवाब न देने पर उन पर यह जुर्माना लगाया जा सकता है। ..DJ

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