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Saturday 8 July 2017

1259 लो मेरिट जेबीटी को हटाए जाने पर रोक का फैसला बरकरार

चंडीगढ़ : 1259 लो मेरिट जेबीटी को हटाए जाने पर रोक के फैसले को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बरकरार रखते हुए इनके खिलाफ अपील पर सुनवाई 26 जुलाई तक स्थगित कर दी है। इस अपील पर अब मुख्य केस के साथ सुनवाई होगी। कंबाइंड मेरिट लिस्ट के सामने आने से हरियाणा सरकार ने 1259 लो मेरिट टीचर को नियुक्ति देने के बाद हटाने का आदेश जारी कर दिया था। 

हाईकोर्ट की वेकेशन बैंच ने इस फैसले पर रोक लगा दी थी। इस रोक के खिलाफ वर्ष 2013 में एच टेट क्लियर करने वाले कंबाइंड मेरिट लिस्ट में आने वाले टीचर्स ने अपील दायर कर इस रोक को हटाने की मांग की थी। डिविजन बेंच ने इस मामले में कोई फैसला लेकर मुख्य केस के साथ सुनवाई तय की है। 9455 जेबीटी शिक्षकों की भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने 1259 लो मेरिट शिक्षकों को सेवामुक्त करने के हरियाणा सरकार के आदेशों पर 12 जून को रोक लगा दी थी। लो मेरिट शिक्षकों की ओर से याचिका दायर कर कहा गया कि अंतिम कुमारी मामले में हाईकोर्ट के आदेशों के अनुसार 9455 शिक्षकों को ना हटाते हुए 2013 में एच टेट करने वाले उम्मीदवारों को लगाया जाएं। 
सरकार की तरफ से इस दौरान बताया गया कि 1367 सीट अभी खाली हैं। याची पक्ष की ओर से यह भी बताया गया कि 919 ऐसे उम्मीदवार हैं जो मेवात और रेस्ट ऑफ हरियाणा दोनों कैडर में चयनित हैं और यह पद भी खाली होंगे। याची ने कहा कि इन स्थितियों में बिना किसी को हटाए इन सभी शिक्षकों को एडजस्ट किया जा सकता है। 
अलग अलग याचिकाओं में कहा गया कि उन्होंने वर्ष 2011 से पहले एच टेट क्लियर कर वर्ष 2012 में नियुक्तियों के लिए आवेदन किया था। 2012 में एच टेट होने के चलते 2013 में हुई परीक्षा पास करने वालों ने इस भर्ती में शामिल किए जाने की अपील की थी। हाईकोर्ट ने उन्हें भर्ती में शामिल करने के आदेश दे दिए थे। 2011 से पहले एच टेट करने वालों सूची के तहत मेरिट पर नियुक्त हुए 1259 शिक्षकों को कंबाइंड मेरिट लिस्ट बनाकर लो मेरिट करार दे दिया गया और शिक्षा विभाग ने उन्हें सेवामुक्त करने का नोटिस दे दिया था। इसी नोटिस को खारिज करने की मांग की गई है। 

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