तीन माह में पदोन्नति से मिडिल स्कूल हेडमास्टरों के पद नहीं भरने पर माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने माध्यमिक स्कूल शिक्षा निदेशक व मौलिक शिक्षा निदेशक को कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी किया है। इस मामले में अगली सुनवाई 30 जनवरी को होगी।
जींद निवासी कर्ण सिंह ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में जनहित याचिका डाली थी। इस पर गत 20 मार्च को हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि सभी मिडिल स्कूलों में हेडमास्टरों के पद सृजित किए जाएं। जवाब में सरकार ने एफीडेविट देकर 5548 पद सृजित करने तथा तीन माह में इन्हें मास्टर कैडर से पदोन्नत करके भरने की बात कही थी। लेकिन 20 जून को अंतिम समय सीमा गुजरने के बाद भी सरकार ने पदोन्नति से कोई पद नहीं भरा गया। इस पर कर्ण सिंह ने हाई कोर्ट में अवमानना याचिका डाली थी। इस पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने निदेशक माध्यमिक शिक्षा अरुण गुप्ता व मौलिक शिक्षा निदेशालय डॉ. अभय यादव को नोटिस जारी किया है।
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