हरियाणा के वित्त विभाग ने ऐसे कर्मचारी, जिन्हें अभी तक सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) या स्थाई सेवानिवृत्त खाता संख्या (प्रैन)आवंटित नहीं हुआ है, के मामलों में ई-वेतन प्रणाली के तहत वेतन बिल पास करने की एक सुविधा सृजित की है।
सरकारी कर्मचारियों के सभी वेतन बिल केवल ई-वेतन प्रणाली के माध्यम से प्रेषित किए जाएंगे और खजाना द्वारा कोई भी दस्ती बिल स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रवक्ता ने बताया कि कर्मचारी जिन्हें जीपीएफ या प्रैन अवंटित नहीं हुआ है, के मामलों में प्रणाली में केवल दो महीनों के वेतन बिल पास करने की ही अनुमति होगी। बेहराल, उसके उपरान्त प्रणाली में जीपीएफ या प्रैन संख्या डाले बिना कोई भी वेतन बिल पास नहीं होगा। अत:सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह इस अवधि के भीतर जीपीएफ या प्रैन का आवंटित होना सुनिश्चित करें ताकि कर्मचारी को कोई असुविधा न हो। आहरण एवं वितरण अधिकारियों को किसी भी कर्मचारी का पैन देखने की सुविधा पहले भी उपलब्ध करवाई जा चुकी है, ताकि ई-वेतन वेबसाइट पर जानकारी ले सके।
सरकारी कर्मचारियों के सभी वेतन बिल केवल ई-वेतन प्रणाली के माध्यम से प्रेषित किए जाएंगे और खजाना द्वारा कोई भी दस्ती बिल स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रवक्ता ने बताया कि कर्मचारी जिन्हें जीपीएफ या प्रैन अवंटित नहीं हुआ है, के मामलों में प्रणाली में केवल दो महीनों के वेतन बिल पास करने की ही अनुमति होगी। बेहराल, उसके उपरान्त प्रणाली में जीपीएफ या प्रैन संख्या डाले बिना कोई भी वेतन बिल पास नहीं होगा। अत:सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह इस अवधि के भीतर जीपीएफ या प्रैन का आवंटित होना सुनिश्चित करें ताकि कर्मचारी को कोई असुविधा न हो। आहरण एवं वितरण अधिकारियों को किसी भी कर्मचारी का पैन देखने की सुविधा पहले भी उपलब्ध करवाई जा चुकी है, ताकि ई-वेतन वेबसाइट पर जानकारी ले सके।
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