पानीपत : पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की याचिका की सुनवाई 7 नवंबर तक के लिए टाल दी है। मंगलवार को सुनवाई के लिए कोर्ट पहुंचे शिक्षा विभाग के वकील ने सभी स्कूलों के याचिका पर अपना पक्ष रखने के लिए कोर्ट से और समय दिए जाने की मांग की। कोर्ट ने सरकारी वकील की मांग को स्वीकार करते हुए विभाग का पक्ष रखने के लिए 7 नवंबर तक का समय दिया।
शिक्षा विभाग ने सितंबर में नोटिस जारी कर राज्य के सभी गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया था। db
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