बहादुरगढ़ : सरकारी स्कूल के बच्चों को मिलने वाला मिड डे मील बनाने वालों को अब किसी भी रोग के होने के बाद पहले मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा। शिक्षा व स्वास्थ्य विभाग ने मिड डे मील परोसने वाले कर्मचारियों के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया है। इसके चलते स्कूलों में काम कर रहे कर्मचारियों को मेडिकल भी कराने की सलाह दी गई है। इस नियम को लागू कर दिया गया है। इस योजना को स्कूलों में बच्चों को टीबी, एचआईवी जैसे खतरनाक बीमारियों से बचाने के लिए शुरू किया जा रहा है।
नया नियम सभी कर्मचारियों पर लागू
इस नए नियम के बारे में जानकारी देते हुए ब्लाक शिक्षा अधिकारी मदन चौपड़ा ने बताया कि कि सरकारी स्कूलों के बच्चों को मिड डे मील जिन कर्मचारियों के माध्यम से परोसा जाता है, उनको मेडिकली फिट होना जरूरी है। किसी भी रोग के होने से इन कर्मचारियों को अब मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा कर पहले उसे स्कूल में जमा करवाना होगा। यह नियम नए व पुराने सभी कर्मचारियों पर लागू किया गया है। db
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