चंडीगढ़ : हरियाणा में 8763 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए ली गई परीक्षा का परिणाम घोषित करने पर लगी रोक पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हटा ली। बुधवार को जस्टिस सूर्यकांत व जस्टिस सुरेंद्र गुप्ता की पीठ ने कहा कि सरकार रिजल्ट तो घोषित कर सकती है, लेकिन अगले आदेश तक नियुक्ति नहीं दी जा सकेगी।
उल्लेखनीय है कि परीक्षा के अयोग्य ठहराए गए आवेदकों ने अलग-अलग 26 याचिकाएं दायर कर हाईकोर्ट से परीक्षा निरस्त करने की अपील की थी। ये आवेदक सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीटेट) उत्तीर्ण हैं। लेकिन, इनका आवेदन यह कह कर रद्द कर दिया गया था कि परीक्षा में केवल वही प्रतिभागी हो सकते हैं, जिन्होंने हरियाणा राज्य टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट (एचटेट) पास किया हो। आवेदन नवंबर 2012 में लिए गए थे। मामले की अगली सुनवाई नौ दिसंबर को होगी।
सीटेट को नकार नहीं सकते
आवेदकों ने कहा था कि सीटेट सीबीएसई द्वारा ली जाने वाली परीक्षा को पूरे देश में मान्यता है। ऐसे में इसे नकारा नहीं जा सकता, लेकिन हरियाणा सरकार इसे मान्यता नहीं दे रही है। हाईकोर्ट ने इससे पहले याची उम्मीदवारों का भी प्रोविजनल इंटरव्यू लेने को कहा था। सरकार ने बीते साल आठ नवंबर को 8763 प्राइमरी टीचर्स के पदों के लिए आवेदन मांगे थे। db
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