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Thursday 31 March 2016

उच्चतर शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव अवमानना के दोषी


** कॉलेजों के गेस्ट लेक्चरर की जगह नियमित भर्ती करने के आदेश थे, गेस्टों को ही नियमित कर दिया
चंडीगढ़ : सरकारी कॉलेजों में गेस्ट लेक्चरर की जगह रेगुलर लेक्चरर की भर्ती करने के हाईकोर्ट के 10 फरवरी 2014 के आदेशों की पालना करने के मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने उच्चतर शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव विजय वर्धन और एचपीएससी के तत्कालीन सचिव भूपेंद्र सिंह को अदालत की अवमानना का दोषी पाया है। 
जस्टिस राजेश बिंदल ने कहा कि वोट बैंक की राजनीति के चलते हाईकोर्ट के आदेशों को दरकिनार करना अनुचित है। याची पक्ष के वकील ने बेंच को बताया कि हाईकोर्ट ने तो कॉलेज कैडर में कार्यरत गेस्ट लेक्चरर की जगह रेगुलर भर्ती का आदेश दिया था, लेकिन सरकार ने उल्टा उन गेस्ट लेक्चरर्स को ही रेगुलर कर दिया। हाईकोर्ट ने इस पर दोनों अधिकारियों को अदालत की अवमानना का दोषी बताते हुए उन्हें 11 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने को कहा है। 
कॉलेज कैडर के गेस्ट लेक्चरर की जगह असिस्टेंट लेक्चरर की रेगुलर भर्ती की मांग को ले कर सिरसा निवासी राकेश कुमार द्वारा वर्ष 2011 में याचिका दायर की गई थी। 
जिस पर हाईकोर्ट की जस्टिस ए.जी. मसीह की बेंच ने 10 फरवरी 2014 को फैसला सुनाते हुए यह स्पष्ट आदेश दिया था कि कॉलेज कैडर के असिस्टेंट प्रोफेसर्स के पदों पर कार्यरत गेस्ट लेक्चरर्स की जगह रेगुलर असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्ती की जाए।                                                                         db

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