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Thursday 21 March 2013

जेबीटी गेस्ट टीचर्स पर तलवार


** 9800 जेबीटी और 14,600 शिक्षकों की भर्ती जल्द
** शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से मांगी जेबीटी के खाली पदों की सूची

मंत्री श्रीमती गीता भुक्कल का कहना है कि प्रदेश में शिक्षक भर्ती बोर्ड गठित किया जा चुका है और जल्दी ही 9800 जेबीटी और 14600 प्राध्यापकों की भर्ती कर ली जाएगी। मंगलवार को यहां पत्रकारों से बातचीत में स्कूलों में मुख्याध्यापकों की कमी से जुड़े सवाल पर भुक्कल ने कहा कि विभाग में पदोन्नति प्रक्रिया पर काम चल रहा है। जल्दी ही चार से पांच हजार स्कूलों में मुख्याध्यापकों की तैनाती कर दी जाएगी। 
वर्ष 2009 में सरकार ने प्रदेश में करीब नौ हजार जूनियर बेसिक टीचर भर्ती किए थे। उस समय भी जेबीटी पदों पर गेस्ट टीचर तैनात थे लेकिन उस समय इन पदों पर किसी रेगुलर टीचर को ज्वाइन नहीं कराया गया। इसी वजह से बहुत बड़ी संख्या में रेगुलर टीचर्स को उनके गृह जिलों में पोस्टिंग न देकर दूसरे जिलों में ज्वाइन कराया गया। अब इन शिक्षकों को दो वर्ष का 'कार्य अनुभव' हो चुका है इसलिए विभाग के फैसले का सबसे अधिक फायदा इन्हीं अध्यापकों को होगा। हरियाणा राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के महासचिव सुनील बास बताते हैं कि संघ काफी समय से इन शिक्षकों का उनके गृह जिलों में तबादला करने की मांग कर रहा था। फिलहाल मेवात को छोड़कर शेष सभी जिलों के शिक्षकों को उनके गृह जिलों में ज्वाइनिंग मिल जाएगी। मेवात फिलहाल विभाग की इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर पॉलिसी में शामिल नहीं है। 
अतिथि अध्यापक की बैठक २३ को :
अतिथि अध्यापक संघ की हिसार जिला इकाई के प्रधान ईश्वर शास्त्री का कहना है कि स्थायी टीचर के आने पर गेस्ट टीचर्स को किसी दूसरे स्कूल में एडजस्ट किया जाता है लेकिन इस दौरान कई औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती है। उनकी मांग गेस्ट टीचर्स को रेगुलर करने की है जिसे सरकार सात बरसों से लटका रही है। अब इस मुद्दे पर 23 मार्च को जींद में राज्यस्तरीय बैठक होगी। 
प्रदेशभर में जूनियर बेसिक टीचर (जेबीटी) के पदों पर काम कर रहे तकरीबन साढ़े छह हजार अतिथि अध्यापकों पर एक बार फिर कार्यमुक्त होने की तलवार लटक गई है। मौलिक शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के शिक्षा अधिकारियों (डीईओ) को पत्र जारी कर इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर पॉलिसी के तहत जेबीटी अध्यापकों के खाली पदों की सूची मांगी है। इस पॉलिसी के तहत जेबीटी के जिन पदों पर गेस्ट टीचर काम कर रहे हैं, उन्हें खाली माना गया है। ऐसे में तबादले के बाद स्थायी टीचर आने की सूरत में गेस्ट टीचर को अपना पद छोडऩा होगा। 
इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर पॉलिसी के तहत ऐसे अध्यापकों का तबादला किया जाता है जो अपने गृह जिले की जगह किसी दूसरे जिले में तैनात हैं। विभागीय नियमों के अनुसार इस तबादले के लिए संबंधित टीचर का कम से कम दो वर्ष का कार्यकाल पूरा होना जरूरी है। जो रेगुलर टीचर्स अपने गृह जिलों से बाहर नियुक्त थे, वह विभाग के इस आदेश का इंतजार कर रहे थे लेकिन प्रदेशभर में कार्यरत करीब 66 सौ जेबीटी गेस्ट टीचर्स के चलते इनका तबादला नहीं हो पा रहा था। अब विभाग ने गेस्ट टीचर वाली सीटों को खाली मान लिया है, जिससे रेगुलर टीचर्स का ट्रांसफर आसान हो जाएगा।

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