.

.

Breaking News

News Update:

How To Create a Website

Tuesday 11 February 2014

विशेष पिछड़ा वर्ग की अधिसूचना को हाईकोर्ट में चुनौती


** हरियाणा में 70 फीसदी तक हुआ आरक्षण
चंडीगढ़ :  हरियाणा में विश्नोई, जाट, जाट सिख, रोर और त्यागी जाति को विशेष पिछड़ा वर्ग घोषित करने की अधिसूचना को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। भिवानी निवासी मुरारी लाल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर हरियाणा सरकार के 24 जनवरी 2013 और 27 सितंबर 2013 को रद्द करने का आग्रह किया गया है। 
याचिका में दलील दी गई है कि इन दोनों अधिसूचनाओं से हरियाणा में सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दर 70 फीसदी पहुंच गई है। सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद चीफ जस्टिस संजय किशन कौल एवं जस्टिस अरुण पल्ली पर आधारित खंडपीठ ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया। हाईकोर्ट ने मामले की आगामी सुनवाई 25 मार्च के लिए निर्धारित की है। 
हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि हरियाणा सरकार ने 24 जनवरी 2013 को पांच जातियों को विशेष जाति का दर्जा दिया है। इनमें विश्नोई, जाट, जाट सिख, रोर और त्यागी शामिल हैं।                                 au 

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.