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Wednesday 29 January 2014

गलत जानकारी देने वाले स्कूलों की खैर नहीं

भिवानी : हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड प्रशासन ने संबद्धता नियम में बड़ा फेरबदल कर दिया है। अब गलत जानकारी देने वाले स्कूलों की खैर नहीं क्योंकि एक बार गलती की तो अब चार गुणा जुर्माना वहन करना होगा। 
इस संबंध में शिक्षा बोर्ड प्रशासन ने हाल ही में आयोजित की गई निदेशक मंडल की बैठक में संबद्धता नियमों में बदलाव का मुद्दा रखा था। इसके तहत रेगुलेशन-10 बी के तहत स्कूल संचालक द्वारा किसी भी प्रकार की कोई गलत सूचना देने पर अब जुर्माना राशि एक लाख रुपये तक भुगतनी होगी। दूसरी बार गलती करने पर 3 लाख और तीसरी बार गलती दोहराने पर संबद्धता रद कर दी जाएगी। किसी भी प्रकार की गलती होने पर इसी पैनल्टी का प्रावधान रहेगा। 
गौरतलब है कि अब तक बोर्ड प्रशासन केवल 25 हजार रुपये जुर्माना करता था। इससे निजी स्कूल संचालक बड़ी आसानी से अपना बचाव करने में कामयाब हो जाते थे। लेकिन अब बोर्ड ने नियम कड़े कर दिए हैं। संबद्धता रद करने की शक्ति बोर्ड चेयरमैन के पास है और जुर्माना राशि में बढ़ोतरी का प्रावधान भी रेगुलेशन-10 बी में है। इसी के तहत इसमें बदलाव किया गया है। 
कई शिकायतें आ चुकी थी सामने 
शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉ. अंसज सिंह ने कहा कि उनके पास कई निजी स्कूलों की शिकायतें आ चुकी थी। सूचनाएं गलत देकर उक्त स्कूल संचालक शिक्षा विभाग व बोर्ड को अंधेरे में रखते थे और मामूली जुर्माना देकर बचने में कामयाब हो जाते थे।

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