.

.

Breaking News

News Update:

How To Create a Website

Tuesday 19 August 2014

अनियमितता पर रद्द हो पूरी भर्ती: हाईकोर्ट

** वेटिंग लिस्ट में पहला स्थान होने पर भी नौकरी न देने का मामला
चंडीगढ़ : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस महेश ग्रोवर ने अहम फैसले में कहा है कि भर्ती में अनियमितता मिलने पर पूरी भर्ती रद्द होनी चाहिए, न कि सिर्फ वेटिंग लिस्ट। यह फैसला मेरिट में चयनित एक आवेदक की ज्वाइनिंग के मामले में चल रही सुनवाई के दौरान दिया गया। इस आवेदक ने खाली पद पर वेटिंग लिस्ट में सबसे ऊपर होने के बावजूद उसे नौकरी देने में आनाकानी करने पर याचिका दायर की थी। परमजीत सिंह ने याचिका में कहा था कि उसने पंजाब में वोकेशनल मास्टर (इलेक्ट्रिकल) में स्वतंत्रता सेनानी के आश्रितों के कोटे के एक पद के लिए आवेदन किया था।                                             au

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.