राजधानी हरियाणा : हाईकोर्ट के निर्णय
से प्रभावित 4645 कर्मचारियों की नौकरी बचाने के लिए प्रदेश सरकार ने अपना
फैसला बदल लिया है। सरकार अब विधानसभा में बिल लाने के बजाय सुप्रीम कोर्ट
में विशेष याचिका दाखिल करेगी। मामले को लेकर एडवोकेट जनरल बलदेव राज
महाजन, कांग्रेस सरकार में एडवोकेटे जनरल रहे हवा सिंह हुड्डा, इनेलो के
लीगल कंसलटेंट नरेश सिंह शेखावत और भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधियों ने
हरियाणा निवास में बातचीत की, जिसमें सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाने का
फैसला किया है। 31 अगस्त को हाईकोर्ट के फैसले को तीन महीने हो जाएंगे। ऐसे
में सरकार इससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करेगी। इधर, सर्व
कर्मचारी संघ ने कहा कि सरकार बिल लाए। बता दें कि कांग्रेस सरकार में 2014
में 4645 कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने के लिए 4 पॉलिसी बनाई थी,
लेकिन 31 मई को हाईकोर्ट ने इन नीतियों को रद्द कर दिया था।
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News Update:
*** Supreme Court Dismissed SLP of 719 Guest Teachers of Haryana *** यूजीसी नहीं सीबीएसई आयोजित कराएगी नेट *** नौकरी या दाखिला, सत्यापित प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं *** डीडी पावर के लिए हाईकोर्ट पहुंचे मिडिल हेडमास्टर *** बच्चों को फेल न करने की पॉलिसी सही नहीं : शिक्षा मंत्री ***
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