कानपुर : पांचवीं और आठवीं के बच्चे अब कम अंक आने पर पास नहीं किए जाएंगे।
उन्हें पूरक परीक्षा देनी होगी। इसमें भी फेल हो गए तो अगली कक्षा में
प्रवेश नहीं मिलेगा। केंद्र सरकार ने लोकसभा में शिक्षा के अधिकार अधिनियम
में संशोधन कर इसका अधिकार राज्य सरकारों को दिया है। मानव संसाधन विकास
मंत्रलय ने स्कूलों को निर्देश जारी कर जल्द ही अधिसूचना जारी होने के
संकेत दिए हैं।
आरटीई के तहत अब तक पांचवीं और आठवीं के छात्रों को फेल
नहीं किया जाता था। ऐसे में पिछले साल हुई केंद्रीय शिक्षा परामर्श बोर्ड
(कैब) की बैठक में तीन राज्य- तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना को छोड़कर सभी ने
इस नीति में बदलाव की मांग की थी।
पांचवीं और आठवीं में बोर्ड परीक्षा भी जल्द
केंद्र सरकार जल्द ही पांचवीं
और आठवीं कक्षा में बच्चों की परीक्षाएं बोर्ड की तर्ज पर कराने की तैयारी
में है। इसके लिए कवायद शुरू हो चुकी है। केंद्रीय विद्यालयों व सीबीएसई
स्कूलों के प्रधानाचार्यो को इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं ताकि वह
उक्त कक्षा के बच्चों को बेहतर ढंग से पढ़ा सकें। जल्द ही अधिसूचना जारी की
जाएगी।
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.