.

.

Breaking News

News Update:

How To Create a Website

Saturday 18 January 2014

HTET : कंप्यूटर टीचरों को हाईकोर्ट से राहत, सरकार को नोटिस


चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार व शिक्षा विभाग को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने यह नोटिस कैथल निवासी ममता देवी व अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया। 
डिस्टेंस वाले मान्य नहीं 
इस मामले में याचिकाकर्ता ने पीजीटी कंप्यूटर टीचर के लिए अध्यापक पात्रता परीक्षा पास करने के लिए जो नियम बनाए है उनको चुनौती देते हुए कहा कि सरकार ने यह नियम यूजीसी के नियम के खिलाफ बनाए है। सरकार द्वारा बनाए गए नियम के अनुसार केवल रेगुलर कोर्स करने वाले उम्मीदवार ही पीजीटी कंप्यूटर टीचर के लिए पात्रता परीक्षा में बैठने के योग्य है। याचिकाकर्ता के वकील जसबीर मोर ने मामले की सुनवाई के दौरान सरकार द्वारा योग्यता में रेगुलर कोर्स शब्द जोड़ने पर आपत्ति जताते हुए बताया कि सरकार का यह नियम यूजीसी के नियमों के खिलाफ है। मोर ने कोर्ट को बताया कि हरियाणा की ए ग्रेड यूनिवसिर्टी जिसमें महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक, केयू कुरुक्षेत्र , देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा, गुरु जंबेश्वर विश्वविद्यालय हिसार, पंजाब टेक्निकल यूनिवसिर्टी , जालंधर, पत्राचार के माध्यम से एमएसी व एमसीए के कोर्स करवा रही है। देश भर में इन सभी की मान्यता है। 
सभी तर्क सुनने के बाद जस्टिस जसबीर सिंह ने कहा कि पत्राचार से कोर्स करने वाले जिन याचिकाकर्ता ने अध्यापक पात्रता कोर्स के लिए आवेदन किया है उनके आवेदन रद्द नहीं होंगे। सरकार और शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर दिया।                                     hb17.1.14

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.