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Saturday 18 April 2015

निजी स्कूलों के मामलों में याचिका रद

अंबाला : 134ए के तहत जिले के प्राइवेट स्कूलों में दाखिलों के लिए गरीब बच्चों को शिक्षा विभाग ने तो स्कूल अलाट कर दिए है, लेकिन अलाट किए गए स्कूलों ने दाखिला देने से मना कर दिया है। साथ ही प्राइवेट स्कूल जिस कोर्ट केस का बहाना बनाते थे अब तो वह केस भी पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा रद किए जा चुके है, इसके बावजूद प्राइवेट स्कूलों में गरीब बच्चों को दाखिला नहीं दिया जा रहा है। 1मार्च पिछले साल शिक्षा विभाग की ओर से 134ए के तहत गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में दाखिले के लिए करीब 750 विद्यार्थियों का चयन किया गया था। जिसमें पहली और दूसरी कक्षा में दाखिलों के लिए 151 नौनिहाल, दूसरी से 12वीं तक 11वीं कक्षा को छोड़ करीब 687 विद्यार्थियों का चयन ड्रा के माध्यम से किया गया था। जबकि ग्यारहवीं कक्षा के लिए कुल 15 विद्यार्थियों का चयन किया गया था वहीं दाखिले के लिए ली गई परीक्षा भी करीब 51 विद्यार्थियों ने पास कर ली है। परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों को तो शिक्षा निदेशालय की ओर से स्कूल अलॉट किए गए है। इसके बावजूद इन विद्यार्थियों को चयनित स्कूलों में दाखिला देने से साफ जवाब दिया जा रहा है।
हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला 
134ए के तहत प्राइवेट स्कूलों में गरीब बच्चों को दाखिला देने के लिए पहले 25 प्रतिशत जबकि बाद में इसे घटाकर 10 प्रतिशत आरक्षण रखा गया था। जिसके विरोध में प्राइवेट स्कूलों ने शिक्षा विभाग और सरकार के खिलाफ याचिका दर्ज कर दी थी। इस मामले में दो याचिकाएं वर्ष 2010 में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दी गई थी। इस मामले में दोनों याचिकाओं पर इसी महीने फैसला आ चुका है। पहला फैसला 1 अप्रैल जबकि दूसरा फैसला उसके बाद आया। हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों की दोनों याचिकाएं रद कर दी है। याचिका रद हो जाने के बाद अब प्राइवेट स्कूल कोर्ट में लंबित मामला होने की भी बहाने बाजी भी नहीं करते है। ऐसे में अगर कोई प्राइवेट स्कूल अब 134ए के तहत चयनित विद्यार्थियों को दाखिला दिए जाने से मना किया जाता है तो उसकी मान्यता रद कर दी जाएगी। यह मामले सत्यवीर हुड्डा व निजी स्कूलों के खिलाफ चल रहे थे।छुट्टी के दिन भी होगा काम
18 और 19 अप्रैल को शनिवार और रविवार की छुट्टी होने के बावजूद खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय खुले रहेंगे। शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस दौरान दोनों दिन बीईओ कार्यालयों में 134ए के तहत फार्म जमा किए जाएंगे। ऐसे में कोई भी व्यक्ति बच्चों के दाखिले के लिए 134ए के फार्म कार्यालय में जमा करवा सकता है।
तीन चरणों में निकलेगा ड्रा
खंड स्तर पर 134ए के तहत दाखिले के लिए चुने गए विद्यार्थियों का ड्रा तीन चरणों में किया जाएगा। पहला ड्रा खंड पर एक मई को निकाला जाएगा। ड्रा के बाद 2 से 7 मई तक ड्रा में निकले बच्चों के स्कूलों में दाखिले होंगे। दूसरा ड्रा 8 मई को होगा, जिसमें चयनित विद्यार्थियों का 9 से 14 मई तक दाखिला होगा। इसके बाद भी अगर स्कूल में कोई आरक्षित सीट खाली रह जाती है तो उसका ड्रा 15 मई को निकाला जाएगा।                                                                            dj

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