1999 में भर्ती 3206 जेबीटी शिक्षकों के भविष्य पर अब तलवार लटकती दिख रही है। अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने पर इन शिक्षकों का भविष्य तय होगा।
मालूम हो कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 27 सितंबर 2012 को उक्त जेबीटी शिक्षकों को चार माह के भीतर पदोन्नति व अन्य सुविधाओं का लाभ देने के आदेश दिए थे। 27 जनवरी 2013 को चार माह पूरे होने वाले हैं। लाभ मिलना तो दूर की बात रही, अब यह जेबीटी शिक्षक अपने भविष्य को लेकर चिंतित हो गए हैं। कैथल के रोशनलाल पंवार ने 2010 में हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि जेबीटी शिक्षकों को नौकरी करते हुए 10 साल से ज्यादा समय हो गया है लेकिन राज्य सरकार न तो उन्हें पदोन्नति दे रही है और न ही अन्य सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। राज्य सरकार ने सीबीआइ जांच का हवाला देते हुए इनकी पदोन्नति और सुविधाएं रोक रखी थी, जिस पर हाईकोर्ट ने 27 सितंबर 2012 को राज्य सरकार को चार माह के भीतर पदोन्नति व अन्य सुविधाएं देने के आदेश दिए थे। वर्तमान माहौल में इन शिक्षकों की पदोन्नति पर असर पड़ सकता है।
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