दयानंद शर्मा, चंडीगढ़, Daink Jagran,19.11.12
बीएड पास उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। अगर हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेश को सरकार लागू करती है तो हजारों बीएड पास अभ्यर्थी वर्तमान में निकाले गए जेबीटी के 8763 पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। वैसे इसका सीधा-सीधा नुकसान जेबीटी पास उम्मीदवारों को होगा।
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार व हरियाणा विद्यालय शिक्षक चयन बोर्ड को आदेश दिया है कि वह बीएड पास याचिकाकर्ता उम्मीदवार को जेबीटी के लिए प्रोविजनल तौर पर योग्य माने व उसे भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने दे। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एके सिकरी पर आधारित खंडपीठ ने कैथल निवासी सुमन बाला व अन्य द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह व्यवस्था दी। साथ ही हाई कोर्ट ने इस मामले में हरियाणा सरकार को 30 नवंबर के लिए नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील राजेश बंसल ने हाई कोर्ट से मांग की कि वह हरियाणा विद्यालय शिक्षक चयन बोर्ड द्वारा 8 नवंबर को निकाले गए उस विज्ञापन को रद करे जिसमें बोर्ड ने 8763 जेबीटी टीचरों की भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। बंसल ने कोर्ट को बताया कि इस भर्ती में बीएड पास उम्मीदवार को जेबीटी टीचर के लिए आवेदन करने के योग्य नहीं माना गया है। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि हरियाणा सरकार ने 23 अगस्त 2010 को एक अधिसूचना जारी कर बीएड पास उम्मीदवार को जेबीटी टीचर के लिए योग्य माना था। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि वह बीएड एवं जेबीटी के लिए अध्यापक पात्रता परीक्षा पास कर चुका है।
याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि सरकार का यह कदम गैर कानूनी है और इस भर्ती पर रोक लगाई जानी चाहिए। याचिकाकर्ता के वकील की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता को प्रोविजनल तौर पर जेबीटी भर्ती में भाग लेने दे।
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