राजधानी हरियाणा : हाई कोर्ट के निर्णय से प्रभावित कर्मचारियों के मामले में प्रदेश सरकार ने विधानसभा के मानसून सत्र से एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इस मामले में गुरुवार को सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में विशेष याचिका दाखिल की गई है। ताकि हाई कोर्ट के निर्णय से प्रभावित 4645 कर्मचारियों की नौकरी बचाई जा सके। याचिकाकर्ता में मुख्य सचिव, सचिव डिपार्टमेंट ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और निदेशक हायर एजुकेशन हैं। उल्लेखनीय है कि हाई कोर्ट ने अपने 31 मई के निर्णय में कांग्रेस सरकार की 2014 की नियमतिकरण की चार पॉलिसी को रद्द कर दिया था। इन पॉलिसी के तहत कांग्रेस सरकार ने अपने शासनकाल के अंतिम समय में 4645 कर्मचारियों को नियमित किया था। सरकार ने भले ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है लेकिन कर्मचारी संगठन सरकार से विस में नियमतिकरण को लेकर बिल लाने की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर 10 सितंबर को विधानसभा का घेराव भी प्रस्तावित है। संघ के प्रदेश महासचिव सुभाष लांबा ने कहा कि सरकार विधानसभा में बिल लाने की बात कह रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। इसे स्वीकार नहीं किया।
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*** Supreme Court Dismissed SLP of 719 Guest Teachers of Haryana *** यूजीसी नहीं सीबीएसई आयोजित कराएगी नेट *** नौकरी या दाखिला, सत्यापित प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं *** डीडी पावर के लिए हाईकोर्ट पहुंचे मिडिल हेडमास्टर *** बच्चों को फेल न करने की पॉलिसी सही नहीं : शिक्षा मंत्री ***
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