नई दिल्ली : क्लास रूम के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगाने के दिल्ली सरकार के फैसले के खिलाफ दायर जनहित याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। मुख्य न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन व न्यायमूर्ति वीके राव की पीठ ने कहा कि क्लास रूम के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगाने में कुछ गलत नहीं है क्योंकि, क्लास रूम में कुछ भी प्राइवेट नहीं है। मुख्य पीठ ने कहा कि यह तर्क निराधार है कि सीसीटीवी कैमरा लगने से बच्चों की निजता खत्म होगी।
मुख्य पीठ ने कहा कि बच्चों की निजता को उनकी सुरक्षा के तौर पर देखा जाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि परिजन शिक्षक पर बच्चों से गलत व्यवहार करने का आरोप लगाते हैं। ऐसे में सीसीटीवी हकीकत को सामने लाने में मददगार साबित होंगे।
पीठ ने यह टिप्पणी दिल्ली सरकार के स्कूलों के क्लास रूम में 1.4 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाने के फैसले के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर की। याचिका में दावा किया गया कि था कि क्लास रूम में सीसीटीवी कैमरा लगाना उचित नहीं होगा क्योंकि कई बार बच्चे आपस में व्यक्तिगत बातें करते हैं।
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