चंडीगढ़ : प्रदेश में अगले माह होने जा होने से जा रहे हरियाणा टीचर्स
एलिजिबिलिटी टेस्ट (एचटेट) में शामिल होने से वंचित 74 आवेदकों की याचिका
पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार व अन्य प्रतिवादियों से 10 दिसंबर
का नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड
द्वारा एचटेट परीक्षा के लिए बबिता और अन्यों के आवेदन रद्द किए जाने के
खिलाफ हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा कि नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स
एजुकेशनने 28 जून, 2018 को पीआरटी स्तर की एचटेट के लिए नियमों में संशोधन
किया है। बीएड व बीए में 50 प्रतिशत अंकों की योग्यता वाले आवेदकों को
एचटेट के योग्य माना है। हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने संशोधनों को स्वीकार नहीं
किया और आवेदन रद्द कर दिए।
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News Update:
*** Supreme Court Dismissed SLP of 719 Guest Teachers of Haryana *** यूजीसी नहीं सीबीएसई आयोजित कराएगी नेट *** नौकरी या दाखिला, सत्यापित प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं *** डीडी पावर के लिए हाईकोर्ट पहुंचे मिडिल हेडमास्टर *** बच्चों को फेल न करने की पॉलिसी सही नहीं : शिक्षा मंत्री ***
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