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Monday, 4 May 2015

गेस्ट हटाओ, नियुक्ति दिलाओ

** 2005 में चयनित उम्मीदवारों में से 47 ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका 
जींद : वर्ष 2005 में निकाली गई विज्ञापन संख्या 1/2005 की भर्ती में चयनित वाले उम्मीदवारों ने अब गेस्ट टीचरों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इन उम्मीदवारों में से 47 ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर गेस्ट टीचरों को हटाने तथा खुद की नियुक्ति करने की मांग की है। 
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने चयनित उम्मीदवारों की याचिका सीडब्ल्यूपी 8249/2015 के तहत स्वीकृत करते हुए प्रदेश सरकार, शिक्षा निदेशालय, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ तथा गेस्ट टीचरों की यूनियन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 11 मई को होगी। जींद के खोखरी गांव निवासी बलजीत सिंह व अन्य 46 लोगों ने वर्ष 2005 में निकाली गई विज्ञापन संख्या 1/2005 की भर्ती में आवेदन किया था, लेकिन बाद में सरकार ने यह भर्ती की फाइल को दबाकर नियुक्तियां नहीं की थी और गेस्ट टीचरों को लगा दिया था। तभी से लेकर आवेदन करने वाले उम्मीदवार अपने तरीकों से संघर्ष करते आ रहे थे। वर्ष 2014 में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना में शिक्षा निदेशालय ने विज्ञापन संख्या 1/2005 की भर्ती की मेरिट सूचना प्रदान कर दी। इसमें इन उम्मीदवारों ने पाया कि उनका नाम इस मेरिट में आया हुआ था, लेकिन सरकार ने अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के कारण उनकी जगह गेस्ट टीचरों को नियुक्तियां प्रदान कर दी।
मामले का खुलासा होने पर अब जींद के 29, कैथल के चार, कुरुक्षेत्र के दो, यमुनानगर के 12 चयनित होने वाले उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी है। याचिका में कहा गया है कि पूर्व की कांग्रेस सरकार ने बैकडोर से नियुक्ति देकर इन गेस्ट टीचरों को फायदे पहुंचाती रही। हाईकोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद भी गेस्ट टीचरों को नहीं हटाया गया। अब यही काम वर्तमान सरकार कर रही है।
याचिका में उम्मीदवारों ने मांग की है कि इन सभी गेस्ट टीचरों को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए और याचिकाकर्ता तथा मेरिट सूची में स्थान पाने वाले सभी उम्मीदवारों को अनुबंध/एडहॉक/नियमित आधार पर शिक्षकों के पद पर नियुक्तियां प्रदान की जाएं। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से याचिका में कहा है कि वह दस साल से अपनी नियुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं और अब अधिकतर उम्मीदवारों की आयु 40 साल से अधिक हो चुकी है और नई नियुक्तियों में वह आवेदन नहीं कर सकते। 
पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने बनाई थी मेरिट सूची
वर्ष 2005 में निकाली गई विज्ञापन संख्या 1/2005 की भर्ती के लिए शिक्षा विभाग ने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को मेरिट सूची बनाने के लिए अनुबंध किया था। पंजाब यूनिवर्सिटी ने तय समय पर मेरिट सूची बनाकर दे दी थी, लेकिन शिक्षा विभाग ने यह भर्ती पर नियुक्तियां नहीं दी।                                                                       dj

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