** 16 अक्टूबर तक प्रदेश सरकार को कोर्ट में रखना होगा अपना पक्ष
चंडीगढ़ : अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग के तृतीय चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को नौकरी में 20% रिजर्वेशन के हरियाणा सरकार के फैसले पर बुधवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। जस्टिस अमित रावल ने राज्य सरकार को 16 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी करते हुए अगले आदेशों तक अधिसूचना पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। मनोहरलाल सरकार ने 15 मई 2015 को अधिसूचना जारी कर एक अप्रैल 2013 से रिजर्वेशन का लाभ देने का फैसला किया था। हरियाणा सिविल सचिवालय में काम करने वाले असिस्टेंट दिनेश कुमार शर्मा अन्य कर्मचारियों ने याचिका दायर कर कहा था कि उनकी सामान्य वर्ग से क्लर्क पद पर मई 1990 से लेकर मार्च 1992 के बीच नियुक्तियां हुई। इसके बाद उन्हें असिस्टेंट पद पर प्रमोशन मिली। नई अधिसूचना से उनके असिस्टेंट से डिप्टी सुपरिटेंडेंट पद पर प्रमोशन के मौके लगभग खत्म हो गए हैं। बता दें कि प्रदेश में एससी वर्ग के 55 हजार कर्मचारी तृतीय चतुर्थ श्रेणी सेवाओं में हैं। db
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