** शिक्षकों का जवाब परखने के बाद लिया जाए निर्णय : हाईकोर्ट
चंडीगढ़ : हरियाणा में शिक्षक पात्रता परीक्षा में फर्जीवाड़ा कर जेबीटी शिक्षक की नौकरी पाने वाले 778 व्यक्तियों को फिलहाल पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से थोड़ी राहत मिल गई है। एचटेट के दौरान हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान के मिलान की एफएसएल रिपोर्ट इनके खिलाफ आने पर बर्खास्तगी के लिए जारी नोटिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।
इन शिक्षकों ने बर्खास्तगी के नोटिस को चुनौती देते हुए गुहार लगाई थी कि एफएसएल रिपोर्ट को आधार बनाते हुए उन्हें सीधे नौकरी से हटाने का नोटिस नहीं दिया जा सकता। विभाग को अपनी जांच करनी चाहिए। उन्हें एफएसएल रिपोर्ट देखने का मौका मिलना चाहिए ताकि वह सही तरीके से जवाब दे सकें। मधुबन से एफएसएल रिपोर्ट आने के बाद हाईकोर्ट नेे आदेश दे दिया था कि फर्जीवाड़े में फंसे शिक्षकों को 15 दिन का नोटिस दिया जाए और उनके जवाब परखने के बाद कोई निर्णय लिया जाए। शिक्षा विभाग ने उन्हें नोटिस दे दिया था और कइयों के जवाब भी आ चुके थे। इसी बीच, हाईकोर्ट में नोटिस को चुनौती दे दी गई।
शिक्षकों ने हाईकोर्ट से गुहार लर्गाई थी कि एफएसएल रिपोर्ट उन्हें दिखाई जाए और गहन जांच के बाद ही कोई निर्णय लिया जाए। याचिका पर सरकार से जवाब मांगा गया था। सरकार ने 818 को नोटिस जारी किए थे। बुधवार को सरकार ने बताया कि कुछेक को गलत नोटिस दिए गए, यह नोटिस वापस ले लिए गए हैं। हाईकोर्ट ने फिलहाल सरकार को निर्देश दिया है कि जिन शिक्षकों के एचटेट में अंगूठे के निशान व हस्ताक्षरों का मिलान नहीं हो सका, उन्हें एफएसएल रिपोर्ट दी जाए और दोबारा नोटिस जारी कर जवाब के लिए समय दिया जाए। जवाब आने पर ही स्पष्ट निर्णय लिया जाए। au
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