** एकल बेंच में फटकार, सरकार ने कार्रवाई के लिए मांगा समय
चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार द्वारा जारी नोटिस के खिलाफ गेस्ट टीचरों ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में अपील दायर कर दी है। इस पर सुनवाई 28 मई को होगी।
बुधवार को 4073 सरप्लस गेस्ट टीचरों को हटाने के मामले में जस्टिस अमित रावल ने सुनवाई दोपहर बाद तक स्थगित कर दी। इस बीच गेस्ट टीचरों ने फिक्स टुडे के तहत डिविजन बेंच में अपील दायर कर दी, लेकिन जब सुनवाई शुरू हुई तो गेस्ट टीचरों के वकील कोर्ट में पेश नहीं हो पाए, जिस पर बेंच ने मामले की सुनवाई बृहस्पतिवार तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर बाद जब एकल बेंच में मामले की सुनवाई शुरू हुई तो हरियाणा के एडवोकेट जनरल बीआर महाजन ने बताया कि सरकार ने हाई कोर्ट के निर्देश पर सरप्लस गेस्ट टीचरों को नोटिस जारी कर दिया है। इस पर प्रतिवादी पक्ष के वकील जसबीर मलिक ने बताया कि हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि सरकार दो सप्ताह में इन टीचरों को 24 घंटे का नोटिस देकर नौकरी से हटाए, लेकिन सरकार पर्दे के पीछे इनको बचाने की कोशिश कर रही है।
मलिक ने समाचार पत्रों की खबर का हवाला देते हुए कहा कि एक तरफ सरकार यह कह रही है कि वह कोर्ट के आदेश की पालना करते हुए अध्यापकों की सेवा समाप्त करेगी, दूसरी तरफ मंत्रिमंडल की बैठक बुलाकर कैसे बचाया जाए, इस पर मंथन किया जा रहा है। इस आरोप को प्रदेश सरकार ने नकारते हुए कहा कि ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है। कोर्ट के आदेश पर नोटिस जारी कर दिए गए हैं और करीब चार हजार गेस्ट टीचरों ने जवाब दिए हैं। जवाब पढ़ने के बाद ही कार्रवाई पर कुछ निर्णय लिया जा सकता है। इस पर बेंच ने कहा कि वह समाचार पत्रों की खबर के आधार पर मंत्रिमंडल की बैठक का एजेंडा तलब कर सकते हैं और अवमानना का नोटिस भी जारी कर सकते हैं। इसी बीच गेस्ट टीचरों के वकील ने बताया कि उन्होंने डिवीजन बेंच में अपील दायर कर दी है, जिस पर सुनवाई बृहस्पतिवार को होगी। इसके बाद जस्टिस रावल ने कहा कि वो अब इस मामले की सुनवाई डिवीजन बेंच के निर्णय के बाद ही करेंगे। मामले की सुनवाई शुक्रवार तक स्थगित कर दी। dj
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