चंडीगढ़: हरियाणा में दो साल से नियुक्ति का इंतजार कर रहे करीब 1250 पीजीटी के लिए अच्छी खबर है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को दिए फैसले में हरियाणा सरकार को उन सभी पीजीटी की नियुक्ति के आदेश दिए हैं, जिनकी नियुक्ति इस आधार पर रोकी गई थी कि उनकी डिग्रियां डीम्ड विश्वविद्यालयों की हैं और इन्हें मान्यता नहीं है। बुधवार को इस मामले पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता पक्ष ने हाईकोर्ट को डीम्ड विश्वविद्यालयों के बारे में सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसले का हवाला दिया गया, जिसमें इस मामले से संबंधित डीम्ड विश्वविद्यालयों की डिग्रियों को मान्यता दी गई है। हाईकोर्ट ने इसे रिकार्ड पर लेते हुए हरियाणा सरकार को उक्त सभी पीजीटी की नियुक्त करने के आदेश जारी किए। au
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