चंडीगढ़ : सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है। अगर कोई अफसर-कर्मचारी मजबूर करता है तो उस पर कार्रवाई होगी। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने यह व्यवस्था दी।
एडवोकेट जनरल ने भी कोर्ट को बताया कि आधार जरूरी नहीं है। किसी भी योजना में यह अनिवार्य नहीं है। इसके लिए किसी को मजबूर नहीं किया जाएगा। राशन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड जैसे दस्तावेज से योजनाओं के लाभ लिए जा सकते हैं। इस पर जस्टिस आरके जैन ने याचिका का निपटारा करते कहा, 'किसी भी सरकारी सुविधा के लिए किसी को भी आधार कार्ड के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। किसी अधिकारी-कर्मचारी ने ऐसा किया तो कार्रवाई होगी।' समजासेवी सुधार यादव ने अपनी याचिका में कहा था कि स्कूलों में प्रवेश, छात्रवृत्ति, शुल्क रियायत जैसी सुविधाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य बना दिया गया है। सरकार ने छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत लाभ उठाने के लिए प्रवेश के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। यहां तक सीएम विंडो पर शिकायत के लिए भी आधार मांगा गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आधार अनिवार्य नहीं किया जा सकता है।
याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता जब मुख्यमंत्री विंडो पर अपनी शिकायत रजिस्टर कराने गया तो वहां उसे बताया गया कि शिकायत दर्ज कराने के लिए भी आधार जरूरी है। प्रदेश में हजारों छात्र आधार कार्ड जमा नहीं करा पाने से स्कूलों में प्रवेश अन्य सुविधाओं से वंचित है। ऐसे में आधार कार्ड की अनिवार्यता की शर्त को समाप्त किया जाए। db
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