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Thursday, 21 May 2015

प्रमुख शिक्षा सचिव को अवमानना नोटिस

** सरकार व शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को देना होगा जवाब
** मुफ्त दाखिला नहीं देने पर अवमानना नोटिस
चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार व शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है। हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों में नियम 134 ए के तहत पहली से आठवीं क्लास के बच्चों को प्रवेश देने हेतु आयोजित ड्रॉ का रिजल्ट शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा के निर्देश पर रोक दिया गया था। राज्य के दस बच्चों ने हाईकोर्ट में इसे चुनौती देते हुए कहा कि यह आदेश हाईकोर्ट की अवमानना है। रोहतक निवासी जतिन व अन्य की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों में 134ए के तहत प्रवेश देने के आदेश दिए थे। उन्होंने प्रवेश के लिए फार्म भी भरे थे। इन फार्म को आधार बनाते हुए 1 मई को ड्रॉ के माध्यम से स्कूलों की अलॉटमेंट की जानी थी परंतु शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने ड्रॉ के परिणाम पर रोक लगा दी। याची ने कहा कि हाईकोर्ट पहले ही आदेश जारी कर चुका है और स्कूलों को सुप्रीम कोर्ट से स्टे नहीं मिला है तो ऐसे में आदेशों की पालना न करना अवमानना का मामला बनता है। जस्टिस आरके जैन ने हरियाणा सरकार व शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीसी गुप्ता को सोमवार के लिए नोटिस जारी कर जवाब देने का आदेश दिया है।                                                                                   dj

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