चंडीगढ़ : सरकारी स्कूलों में जिन 4073 गेस्ट टीचर्स को सरप्लस घोषित किया गया है, उनका अलग वर्ग बनाया गया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस अमित रावल की खंडपीठ का 11 मई का अंतरिम आदेश शुक्रवार को सार्वजनिक हुआ है।
अंतरिम आदेश में लिखा गया है, मुख्य सचिव डीएस ढेसी अदालत में हाजिर हैं। उन्होंने अपना शपथ पत्र अदालत में दिया है। साथ में कारण बताओ नोटिस का जवाब भी दिया गया है। दोनों को रिकार्ड पर लिया गया है। मुख्य सचिव के कहने पर एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन और अतिरिक्त एडवोकेट जनरल डीएस नलवा ने अदालत को बताया कि 4073 गेस्ट टीचर्स को अलग वर्ग माना जाएगा और उनकी सेवाएं समाप्त करने के लिए कानून के अनुसार और समय-समय पर अदालत में दिए गए शपथ पत्रों के तथ्यों को ध्यान में रखा जाएगा। साथ में 30 मार्च, 2011 को तिलक राज बनाम हरियाणा राज्य मामले में दिए गए निर्देशों के अनुसार सेवाएं समाप्त की जाएंगी। यह भी कहा गया है कि यह काम दो सप्ताह के भीतर कर दिया जाएगा।
एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन ने 6 मई, 2015 का एक पत्र दिया है जिसमें पीजीटी/टीजीटी का विज्ञापन जारी करने का शेड्यूल दिखाया गया है। इसे भी रिकार्ड पर लिया गया है। उन्होंने यह भी विश्वास दिलाया है कि यह शेड्यूल फाइनल माना जाएगा। सरकार ने भी भरोसा दिलाया है कि इस शेड्यूल के मुताबिक भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। hb
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