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Thursday, 14 May 2015

मुफ्त दाखिले पर शिक्षा विभाग को हाईकोर्ट में खींचा

चंडीगढ़ : हरियाणा के शिक्षा विभाग द्वारा पहली से आठवीं कक्षा के ड्रा घोषित नहीं करने पर दो जमा पांच मुद्दे जन आंदोलन ने सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दायर याचिका में सरकार पर जान बूझकर निजी स्कूलों में गरीब बच्चों को दाखिले नहीं दिलाने के आरोप लगाए हैं। 
हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम 2003 की धारा 134-ए के तहत मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ने का अधिकार है। पहली से आठवीं तक की कक्षाओं में दाखिले के लिए हजारों बच्चों ने आवेदन किए थे, लेकिन शिक्षा विभाग की ओर से उनके ड्रा घोषित नहीं किए गए। दो जमा पांच मुद्दे जन आंदोलन के संयोजक सत्यवीर हुड्डा के अनुसार पहली मई को यह स्कूल अलाट किए जाने थे, लेकिन शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव टीसी गुप्ता ने ड्रा नहीं निकाला। इसके बाद शिक्षा मंत्री प्रो. रामबिलास शर्मा व टीसी गुप्ता से भी मुलाकात की गई, लेकिन दोनों ने पहली से 8वीं कक्षा तक गरीब बच्चों के दाखिलों के ड्रा में कोई रुचि नहीं दिखाई। हाईकोर्ट के निर्देशों के मुताबिक इन बच्चों की फीस का भुगतान राज्य सरकार को करना है, लेकिन फीस को बोझ मानते हुए शिक्षा विभाग ने हाथ खड़े कर दिए। हुड्डा के अनुसार यदि शिक्षा विभाग और प्रदेश सरकार हाईकोर्ट के आदेशों को नहीं मानना चाहता तो उसे सुप्रीम कोर्ट से स्टे लाना होगा।                                                                           dj

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