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Wednesday, 5 December 2018

असिस्टेंट प्रोफेसरों की जॉइनिंग का नहीं हटा स्टे

** 26 फरवरी 2017 को परीक्षा हुई थी, लेकिन एक सेंटर पर वाट्सएप से नकल के मामले में केस पहुंच गया हाईकोर्ट तक
राजधानी हरियाणा : हिंदी के चयनित 112 असिस्टेंट प्रोफेसर (कॉलेज कैडर) का मामला कोर्ट में होने से उनकी जॉइनिंग नहीं हो रही है। 26 फरवरी 2017 को परीक्षा हुई थी, लेकिन एक सेंटर पर वाट्सएप से नकल के मामले में केस हाईकोर्ट तक पहुंच गया। चयनित असिस्टेंट प्रोफेसरों का कहना है कि सरकार की ओर से पैरवी सही ढंग से नहीं किए जाने से मामले के निपटान में देरी हो रही है। अब वे सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। इस मामले में मंगलवार को भी हाईकोर्ट में सुनवाई थी, लेकिन आगे की तारीख दी गई है। 

चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. धर्मवीर लांगयान, डॉ. कुलदीप राठी, डॉ. राकेश, डॉ. रेखा शेखावत, रोशनी, नवीन कुमार, नीरजा, योगेश त्यागी, सुनीता, रितु, प्रदीप मान, अनूप कुमार, पूजा अहलान, सविता अधाना, ईशा, सीमा, राकेश वत्स, पुनीत वत्स आदि का कहना है कि अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने मुद्दा बनाकर सिंगल बेंच में केस दायर किया। इसके तहत हिंदी विषय की जॉइनिंग प्रकिया पर कोर्ट स्टे हो गया। चीटिंग के विषय में पुलिस जांच व साइबर जांच के आदेश दिए। 26 सितंबर 2018 डिविजन बेंच की तारीख पर भी स्टे नहीं हटा। अब कोर्ट ने 10 जनवरी की तारीख अगली सुनवाई के लिए निर्धारित की है। चयनित अभ्यर्थियों का कहना है कि पिछले 16 माह से जॉइनिंग के लिए दर-दर भटकते हुए मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं। कई बार सीएम आवास तक भी गए, लेकिन उनकी मुलाकात तक नहीं कराई गई। अब यदि सरकार मजबूती से पैरवी नहीं करती है तो वे धरने पर बैठेंगे। 

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