हिसार : उच्चतर
शिक्षा विभाग की ओर से कॉलेजों में सेवारत एक्सटेंशन लेक्चरर को भी
मातृत्व अवकाश देने के आदेश जारी किए हैं। इस संबंध में प्रदेश के सभी
राजकीय कॉलेजों के प्राचार्यों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
उच्चतर शिक्षा विभाग की ओर से राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों को दिए
गए निर्देश में कहा गया है कि कॉलेजों में कार्यरत महिला एक्सटेंशन लेक्चरर
अब मातृत्व अवकाश की पात्र होंगी, बशर्ते लाभ लेने वाली एक्सटेंशन लेक्चरर
की सर्विस कम से कम 3 माह की होनी चाहिए।
इतना ही नहीं, उक्त लाभ सिर्फ 2 बच्चों तक ही दिया जाएगा और उन शिक्षिकाओं
को योजना का लाभ नहीं मिलेगा, जिनके 2 बच्चे हैं और 3 बच्चे के जन्म पर लाभ
लेना चाहती हैं। इसके साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि मातृत्व अवकाश का लाभ
केवल उन्हीं एक्सटेंशन लेक्चरर को मिलेगा, जो अधिकृत भर्ती से एक्सटेंशन
लेक्चरर के पदों पर कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही मातृत्व अवकाश छह महीने
के लिए दिया जाएगा और इस दौरान का पूरा वेतनमान संबंधित शिक्षिका को दिया
जाएगा। लेकिन मातृत्व अवकाश का फायदा अनुबंध खत्म होने के समय से पहले तक
ही लागू रहेगा, अनुबंध खत्म होने के बाद मातृत्व अवकाश का कोई लाभ नहीं
मिलेगा। लाभ प्रदान करने के लिए संबंधित संस्था के मुखिया को अधिकृत किया
गया है।
राजकीय पीजी गवर्नमेंट कॉलेज के प्राचार्य पीएस रोहिल्ला ने विभाग के फैसले
की सराहना करते हुए कहा कि एक्सटेंशन लेक्चरर को मातृत्व अवकाश देने के
लिए निर्देश मिले हैं, जोकि छह माह का होगा और अनुबंध की समाप्ति तक ही
लागू रहेगा।
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