राजधानी हरियाणा : प्रदेश सरकार अब 2004 और इससे पुरानी नियमतिकरण की पॉलिसी में रेगुलर होने
छूट गए कर्मचारियों को भी नियमित करेगी। हालांकि उन्हें डिमिनिशिंग पोस्ट
पर रखा जाएगा। यानि उनके लिए जो पोस्ट क्रिएट की जाएगी, वह उनके रिटायर
होने के साथ ही खत्म कर दी जाएगी।
बड़ी बात यह है कि इन कर्मचारियों को
भले ही पिछली पॉलिसी के अनुसार रेगुलर किया जाएगा लेकिन इन्हें एरियर
सिर्फ 38 महीने का ही दिया जाएगा। दरअसल, पुरुषोत्तम दास ने हाई कोर्ट में
केस किया था कि वह 2003-2004 की पॉलिसी के तहत रेगुलर होने की सभी शर्तें
पूरी कर रहा था लेकिन उसे रेगुलर नहीं किया गया। इस पर हाई कोर्ट ने अपने
फैसले में सरकार को उसे रेगुलर करने के आदेश दिए थे। ऐसे में अब प्रदेश
सरकार ने निर्णय लिया है कि जो भी कर्मचारी 17 जून, 1997, 5 नवंबर 1999, एक
अक्टूबर, 1999, एक अक्टूबर, 2003 और 10 फरवरी, 2004 की पाॅलिसी के तहत
पात्र थे और रेगुलर होने से वंचित हो गए, उनके लिए डिमिनिशिंग पोस्ट बनाकर
रेगुलर किया जाए।
कर्मियों के लिए बनाई जाएगी डिमिनिशिंग पोस्ट, उनके रिटायरमेंट के साथ होगी खत्म
एचओडी भेजेंगे फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास केस
मुख्य
सचिव की ओर से जारी आदेशों में सभी विभागाध्यक्षों से कहा गया है कि उनके
विभाग, बोर्ड, निगम, ऑटोनॉमस बॉडी आदि में जो भी ऐसे कर्मचारी हैं, उन्हें
डिमिनिशिंग पोस्ट बनाकर रेगुलर किया जाए। इसके लिए कर्मचारियों का प्रस्ताव
बनाकर जल्द ही फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजें। ताकि जल्द ही प्रक्रिया पूरी
की जा सके।
सरकार सभी कच्चे कर्मियों को करें पक्का
सर्व
कर्मचारी संघ के महासचिव सुभाष लांबा का कहना है कि यह ठीक है कि इन
पॉलिसी में छूट गए कर्मचारियों को रेगुलर किया जाएगा। लेकिन हम सरकार से
लगातार कच्चे कर्मचारियों के लिए विधानसभा में बिल लाकर पॉलिसी बनाने की
मांग कर रहे हैं। ताकि प्रदेश के 50 हजार कर्मचारियों को फायदा मिल सके।
सरकार को चाहिए कि शीतकालीन सत्र में ही बिल पेश करे।
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