.

.

Breaking News

News Update:

How To Create a Website

*** Supreme Court Dismissed SLP of 719 Guest Teachers of Haryana *** यूजीसी नहीं सीबीएसई आयोजित कराएगी नेट *** नौकरी या दाखिला, सत्यापित प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं *** डीडी पावर के लिए हाईकोर्ट पहुंचे मिडिल हेडमास्टर *** बच्चों को फेल न करने की पॉलिसी सही नहीं : शिक्षा मंत्री ***

Tuesday, 14 May 2013

शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक जारी, सरकार ने मांगा समय


हरियाणा हाईकोर्ट ने स्कूल टीचर्स सिलेक्शन बोर्ड द्वारा 20 हजार शिक्षकों की नियुक्ति से जुड़े रिजल्ट को घोषित करने पर रोक जारी रखी है। सरकार के जवाब दायर करने के लिए समय मांगने पर कोर्ट ने उसे एक सप्ताह का समय देते हुए जवाब दायर करने को कहा। 
पिंजौर के विजय बंसल ने याचिका दायर कर बोर्ड को खारिज करने की मांग की है। याचिका में कहा गया कि बोर्ड का गठन अनुचित है इसलिए उसकी ओर से की जाने वाली सभी सिलेक्शन पर रोक लगाई जाए। याचिका मेंं कहा गया कि बोर्ड चेयरमैन नंद लाल पूनियां मुख्यमंत्री के करीबी रिश्तेदार हैं। बोर्ड सदस्य जगदीश प्रसाद मुख्य संसदीय सचिव राव दान सिंह के भाई हैं जबकि एक अन्य सदस्य त्रिभुवन प्रसाद बोस मुख्यमंत्री के बेटे के टीचर रहे हैं। 
बोर्ड इस समय 20 हजार शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़ा है। पारदर्शिता के लिए बोर्ड को खारिज कर ये भर्ती एचपीएससी से कराई जाए। इस पर हाईकोर्ट ने नियुक्तियों का परिणाम घोषित करने पर रोक बरकरार रखी।
चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए बोर्ड के चेयरमैन व सदस्यों की रिटायरमेंट ऐज भी 72 वर्ष कर दी गई। याचिका में बोर्ड चेयरमैन व सदस्यों की नियुक्ति करने वाले पैनल पर भी सवाल उठाया गया। उठाते हुए कहा गया कि नियुक्ति करने वालों में हरियाणा की उस समय मुख्य सचिव उर्वशी गुलाटी शामिल हैं। जिन्हें बाद में राज्य सूचना आयुक्त बना दिया गया था। इस नियुक्ति को हाईकोर्ट से खारिज करने की मांग की गई है जिस पर सुनवाई विचाराधीन है। इसके अलावा शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव व कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डीपीएस संधू शामिल रहे जो मुख्यमंत्री के सहपाठी रहे हैं। ऐसे में सही चयन की उम्मीद करना संभव नहीं हो सकता।          ..DB

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.