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Wednesday, 22 May 2013

ग्रीष्मकालीन छुट्टियों होने पर आरटीई का अड़ंगा

गर्मी शिखर पर है। पारा 46 डिग्री पार का चुका है। लेकिन स्कूलों में ग्रीष्मकालीन छुट्टियों होने में अभी एक सप्ताह से भी अधिक समय बचा है। गर्मी की अधिकता से बच्चे परेशान हैं। अभिभावकों के विभाग के पास छुट्टियां घोषित करने के लिए हर रोज फोन आ रहे हैं, लेकिन इन छुट्टियों में शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) रोड़ा बन कर खड़ा हो गया है। स्कूलों में लेक्चर शॉर्ट होने के डर से अधिकारी भी इस मामले में चुप्पी साधे है। 
शिक्षा का अधिकार अधिनियम वर्ष 2009 में लागू हुआ था। इस अधिनियम में स्पष्ट किया गया है कि प्राइमरी और अपर प्राइमरी वर्ग की कक्षाओं के लिए वर्ष भर के दौरान क्रमश 200 और 220 दिन की उपस्थिति अनिवार्य है। इसलिए विभाग ने गत वर्ष आदेश जारी करते हुए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे कि बिना विभागीय अनुमति से किसी भी प्रकार की छुट्टी न की जाए। इससे पहले संबंधित उपायुक्त के आदेशों के बाद जिला शिक्षा अधिकारी अपने स्तर पर छुट्टियां करने के लिए अधिकृत थे, लेकिन नए आदेशों के बाद इस निर्णय को वापस ले लिया गया।    ..DB

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