शिक्षा का अधिकार अधिनियम वर्ष 2009 में लागू हुआ था। इस अधिनियम में स्पष्ट किया गया है कि प्राइमरी और अपर प्राइमरी वर्ग की कक्षाओं के लिए वर्ष भर के दौरान क्रमश 200 और 220 दिन की उपस्थिति अनिवार्य है। इसलिए विभाग ने गत वर्ष आदेश जारी करते हुए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे कि बिना विभागीय अनुमति से किसी भी प्रकार की छुट्टी न की जाए। इससे पहले संबंधित उपायुक्त के आदेशों के बाद जिला शिक्षा अधिकारी अपने स्तर पर छुट्टियां करने के लिए अधिकृत थे, लेकिन नए आदेशों के बाद इस निर्णय को वापस ले लिया गया। ..DB
Wednesday, 22 May 2013
ग्रीष्मकालीन छुट्टियों होने पर आरटीई का अड़ंगा
शिक्षा का अधिकार अधिनियम वर्ष 2009 में लागू हुआ था। इस अधिनियम में स्पष्ट किया गया है कि प्राइमरी और अपर प्राइमरी वर्ग की कक्षाओं के लिए वर्ष भर के दौरान क्रमश 200 और 220 दिन की उपस्थिति अनिवार्य है। इसलिए विभाग ने गत वर्ष आदेश जारी करते हुए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे कि बिना विभागीय अनुमति से किसी भी प्रकार की छुट्टी न की जाए। इससे पहले संबंधित उपायुक्त के आदेशों के बाद जिला शिक्षा अधिकारी अपने स्तर पर छुट्टियां करने के लिए अधिकृत थे, लेकिन नए आदेशों के बाद इस निर्णय को वापस ले लिया गया। ..DB
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